उच्च EPS 95 पेंशन के लिए केस जीतने वाले शख्स को अब EPFO ने उच्च पेंशन से वंचित किया, अदालत का रुख करेगा क्योंकि ईपीएफओ ने उनकी पेंशन को रोक दिया है

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2016 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी PF (भविष्य निधि) पेंशन के उच्च स्तर के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कानूनी लड़ाई खत्म होनी बाकी है।

हाल ही में मिली जानकारीके मुताबिक, आर सी गुप्ता, जिन्होंने बड़ी संख्या में लोगों के लिए उच्च पेंशन सुनिश्चित करने वाला केस जीता था, द्वारा घोषणा की है कि वह फिर से अदालत का रुख करेगा क्योंकि ईपीएफओ ने उनकी पेंशन को रोक दिया है।

2016 के आर सी गुप्ता मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि उच्च पेंशन का विकल्प देने के लिए कट-ऑफ तारीख तय करने का ईपीएफओ का फैसला गलत था। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि EPFO को विकल्प मिलते रहें, जिसके आधार पर गुप्ता को उच्च पेंशन दी गई थी।

हालांकि, ईपीएफओ ने पिछले साल 4 नवंबर को दिए गए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए अब गुप्ता की पेंशन को ब्लॉक कर दिया है।

गुप्ता मामले में अपने फैसले को सही ठहराते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि एक सितंबर 2014 से पहले सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी नया विकल्प नहीं दे सकते.

गुप्ता 2008 में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए और 2016 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर विकल्प दिया। ईपीएफओ ने अब सितंबर 2014 के बाद का विकल्प दिए जाने की ओर इशारा करते हुए उनकी पेंशन रोक दी है।

इस बीच, गुप्ता ने कहा कि वह ईपीएफओ के खिलाफ दो मामले दायर करेंगे। एक नोटिस दिए बिना उनकी पेंशन को रोकने और उन्हें अपने विचार स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करने से संबंधित है। दूसरा मामला मानहानि का है।

“जब से मैं इसमें शामिल हुआ, जिस संगठन के लिए मैंने काम किया था, उसने मेरे वेतन के अनुपात में ईपीएफओ में योगदान दिया था। दरअसल पैरा 26(6) के तहत पेंशन का विकल्प सेवा ज्वाइन करते समय दिया जाना चाहिए।

इस विकल्प के आधार पर पीएफ अंशदान के रूप में अधिक राशि का भुगतान किया जाता था। किसी कर्मचारी से सेवानिवृत्ति के वर्षों बाद फिर से इस विकल्प को ऑनलाइन जमा करने के लिए कहना एक बड़ा मजाक है। ईपीएफओ का ऐसा निर्देश भी अनुचित और अलोकतांत्रिक है।

 




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